सिबिल स्कोर के नए नियम: अब हर दिन मिलेगा मुआवजा, RBI ने जारी किया बड़ा ऐलान – RBI New Rules For Cibil Score
लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड, सिबिल स्कोर हर किसी के लिए बेहद अहम होता है। बैंक और वित्तीय संस्थान इसी स्कोर के आधार पर आपकी क्रेडिट योग्यता तय करते हैं। लेकिन लंबे समय से ग्राहकों को सिबिल स्कोर से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिबिल स्कोर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
ग्राहक शिकायतों को देखते हुए RBI का कदम
पिछले कुछ समय में बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) सिबिल स्कोर के मामले में मनमानी कर रही थीं, जिससे ग्राहकों को परेशानी हो रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए RBI ने नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें सभी बैंक और वित्तीय संस्थान मानने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।
सिबिल स्कोर चेक करने पर मिलेगी सूचना
नए नियमों के अनुसार अब जब भी कोई बैंक या वित्तीय संस्था आपका सिबिल स्कोर चेक करेगी, तो उसे आपको इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह सूचना SMS या ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट किसने और कब चेक की, जिससे अनावश्यक जांचों पर रोक लगेगी।
लोन आवेदन अस्वीकृत होने पर देना होगा कारण
पहले कई बार ऐसा होता था कि बैंक बिना कोई वजह बताए लोन आवेदन को रिजेक्ट कर देते थे। अब RBI के नए नियम के तहत बैंक को स्पष्ट करना होगा कि आपका आवेदन क्यों अस्वीकृत किया गया। इससे ग्राहक अपनी कमियों को समझकर उन्हें सुधार सकेंगे। इसके साथ ही बैंक को हर महीने लोन रिजेक्ट होने के कारणों की सूची क्रेडिट संस्थानों को भेजनी होगी।
साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट का अधिकार
नए नियमों के तहत हर ग्राहक को साल में कम से कम एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। RBI ने सभी क्रेडिट ब्यूरो को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी वेबसाइट पर ऐसा लिंक जरूर उपलब्ध कराएं, जिससे ग्राहक आसानी से अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकें। इससे ग्राहक अपनी क्रेडिट स्थिति के प्रति जागरूक रहेंगे और बेहतर तैयारी कर पाएंगे।
डिफॉल्टर घोषित करने से पहले देना होगा नोटिस
अगर कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको डिफॉल्टर घोषित करने वाली है, तो पहले आपको इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। यह नियम बैंकों और सभी लोन संस्थानों के लिए लागू होगा। इसके अलावा, RBI ने निर्देश दिए हैं कि बैंकों को क्रेडिट से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
शिकायतों के निपटारे की तय सीमा
RBI ने शिकायतों के निपटारे के लिए भी समयसीमा निर्धारित की है। बैंकों को ग्राहक की शिकायत का हल 21 दिनों के अंदर करना होगा या क्रेडिट ब्यूरो को सूचित करना होगा। क्रेडिट ब्यूरो को फिर 9 दिनों में शिकायत का समाधान करना होगा। यदि इन समयसीमाओं का पालन नहीं किया गया तो हर दिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
शिकायतों का पूरा रिकॉर्ड होगा सार्वजनिक
RBI ने क्रेडिट ब्यूरो को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी वेबसाइट पर मिलने वाली सभी शिकायतों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहक जान पाएंगे कि किन संस्थानों के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं और उनका निपटारा किस तेजी से हो रहा है।